न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
इन दिनों अगर आप अपनी गाड़ी पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर फर्राटा भरते हैं तो संभल जाइए। नंबर प्लेट पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन लिखे कागज चिपकाकर वाहन चलाने को अपराध बना दिया गया है। देशभर में वाहनों के नंबर प्लेट में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने 11 श्रेणियों के वाहनों के नंबर प्लेट पर लिखे जाने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके रंग को लेकर व्यापक मानकों को शामिल करते हुए अधिसूचना जारी की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में और दो तरह के नंबर प्लेट को शामिल किया गया है। पहला अस्थायी नंबर प्लेट और दूसरा डीलर के यहां खड़े वाहनों के नंबर प्लेट। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर) में बदलाव किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि वाहनों पर सिर्फ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों और अंकों में ही नंबर लिखे जाएंगे। अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर पीले रंग की प्लेट पर लाल रंग से लिखे जाएंगे।
जबकि, डीलर के यहां खड़े वाहनों पर लाल रंग के प्लेट पर सफेद रंग से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जाएंगे। मंत्रालय का कहना है कि विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर जून, 1989 में अधिसूचित संशोधन के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है।
मंत्रालय का यह भी कहना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर स्पष्टता लाने के लिए यह अधिसूचना जारी की गई है, नियमों में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब वाहनों पर क्षेत्रीय भाषाओं और छोटे अक्षरों में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाना गैरकानूनी होगा।