
न्यूज़ टुडे ब्रेकिंग अपडेट :
डा. राजेश अस्थाना, एडिटर इन चीफ, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह
*फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को महिला ने बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाया था। महिला ने अपने बयान में माना कि उसने सनोज मिश्रा के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव में आकर उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।*
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा को जमानत दे दी है, जिन्हें एक महिला ने बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाया था। महिला ने अपने बयान में माना कि उसने सनोज मिश्रा के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रभाव में आकर उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की जानकारी
सनोज मिश्रा पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 354C (वोयुरिज़्म), 313 (गर्भपात कराने का आरोप), 323 (चोट पहुंचाने का आरोप) और 506 (धमकी देने का आरोप) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सनोज मिश्रा ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वह और शिकायतकर्ता लंबे समय से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि झूठी शिकायतें न केवल आरोपी को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में भी अविश्वास पैदा करती हैं।
कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस गिरीश काठपालिया ने विशेष शाम के सत्र में इस मामले की सुनवाई की और सनोज मिश्रा को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है जिन्होंने झूठी शिकायत दर्ज कराने में मदद की थी।