न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छूट वाली सेवाओं को लेकर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय का कहना है कि पहले जारी दिशा-निर्देशों के तहत घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की इजाजत है। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल को भी परिचालन की अनुमति दी जा चुकी है। इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री की भी इजाजत है।छूट वाली सेवाओं पर असमंजस को लेकर सरकार ने साफ की स्थिति
गृह मंत्रालय ने बताया कि अब तक जारी दिशा-निर्देशों के तहत सेवाओं और गतिविधियों को मिली छूट को लेकर आ रहे प्रश्नों को देखने के बाद नए सिरे से नोट जारी किया जा रहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दी गई जानकारी में मंत्रालय ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा व दाल मिल आदि को परिचालन की अनुमति है। कृषि एवं बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों व बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता, शहद और इस तरह के अन्य उत्पादों को राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्यों में ले जाने की भी अनुमति है। पहले के दिशानिर्देशों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
मंत्रालय ने कहा कि निचले स्तर पर किसी तरह का भ्रम नहीं पैदा हो, इसलिए जिला अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को इस संबंध में सूचित किया जाए। मंत्रालय ने बंदरगाहों पर गतिविधियों के लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है।मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी कार्यालय, फैक्ट्री या संस्थान में काम के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग से जुड़े प्रावधानों के पालन में लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। सरकार कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों को भी पूरी तरह मंजूरी दे चुकी है। इनमें फसलों की कटाई, बोआई और खरीद आदि शामिल हैं। ग्रीन जोन में फिजिकल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के अन्य मानकों के पालन के साथ कुछ उद्योगों को भी परिचालन की अनुमति दी गई है।पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान बंद
रेड जोन व ऑरेंज जोन में गतिविधियों को छूट नहीं दी गई है। वहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता रहेगा। जहां संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। नियंत्रित मामले वाले क्षेत्रों को ऑरेंज जोन में और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों को ग्रीन जोन में रखा गया है। पब, सिनेमाहॉल, बार, मॉल, जिम आदि और सभी शैक्षणिक संस्थान हर जगह बंद रहेंगे।इन्हें भी है अनुमति
-घरों में वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट
-आटा और दाल मिल, ब्रेड की फैक्ट्री का परिचालन
-दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां भी कर सकती हैं काम