न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
बिहार सरकार ने भी अनलॉक-2.0 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. बिहार सरकार की यह गाइडलाइन केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद आई है. बिहार में बुधवार 1 जुलाई से अनलॉक-2.0 अमल में आ गया है. यह 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा. कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए शर्तों के साथ अनलॉक 2.0 में पहले की तरह ही छूट दी गई है. केंद्र सरकार द्वार जारी आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव (गृह) आमिर सुबहानी ने राज्य सरकार के सभी विभागों और पुलिस सहित स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देशों को कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को यह छूट दी है कि स्थिति का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर अतिरिक्त गतिविधियों को राज्य सरकारें प्रतिबंधित भी कर सकती हैं या अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है. उन्होंने बताया कि बिहार में कोविड-19 से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि केंद्र सराकर द्वारा 29 जून को जारी आदेश के सभी प्रावधानों साथ संपूर्ण बिहार में 31 जुलाई तक लागू रहेगा. अपर मुख्य सचिव गृह ने बताय कि सभी शॉपिंग मॉल और दुकानों पर ग्राहकों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही वाहन चालकों के लिए भी मास्क का प्रयोग आवश्यक होगा.
अनलॉक 2.0 आज से शुरू
बता दें कि गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक 2.0 आज 1 जुलाई 2020 से शुरू हो रहा है. इसके तहत सरकार ने पहले से प्रतिबंधित गतिविधियों और कंटेनमेंट जोन में जारी प्रतिबंधों को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी दे दी है. हालांकि, अनलॉक के दूसरे चरण के बाद भी मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. अनलॉक के दूसरे चरण में रात में लगने वाले देशव्यापी कर्फ्यू का समय भी बदल दिया गया है. 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे खत्म होगा.
ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी जगहों पर 31 जुलाई 2020 तक स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी और इसे बढ़ावा दिया जाएगा. सभी तरह की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा. मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी. सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी. सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे.
रात्रि कर्फ्यू का बदला समय
केंद्र सरकार ने अनलॉक 2.0 में रात के कर्फ्यू का समय भी बदल दिया है. अब रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग, जरूरी कामों से जुड़े लोगों, शिफ्टों में काम करने वालों, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सामान लाने ले जाने वालों, खाली और भरे हुए कार्गो, बस, ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा कर अपने गंतव्य को जाने वाले लोगों को छोड़कर सभी की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी.
कंटेनमेंट जोन में सख्त रहेगा लॉकडाउन
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और यहां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. इन कंटेनमेंट जोन को जिला कलेक्टरों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी कामों की अनुमति होगी. लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे. सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के केस और जरूरी सामानों की आपूर्ति को ही मंजूरी दी जाएगी.