न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जीने के तौर-तरीके बदलते जा रहे हैं। सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, फैक्टियों, दुकानों और बाजारों में शारीरिक दूरी के नियमों के समुचित पालन के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है और कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसीलिए कार्मिक मंत्रालय का कहना है कि दफ्तरों और सार्वजनिक स्थलों में थूकना अब एक दंडनीय अपराध होगा।
केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देशित किया है कि देश भर में सरकारी और निजी कार्यालयों में पान और गुटखा थूकने पर रोक लगे। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए यह बेहद जरूरी है कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से परहेज करें।
कार्मिक मंत्रलय को विस्तृत दिशा-निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रलय ने जारी किए हैं जिसे उसने सभी मंत्रलयों से साझा किया है। इन दिशा-निर्देशों को जारी करते हुए दफ्तर में आने-जाने और काम करने के नए तौर-तरीकों को विस्तार से बताया गया है। इनका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक कार्यस्थल या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा और यह दंड राज्य या केंद्रीय कानूनों के अनुरूप होगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने उप सचिव स्तर से नीचे के 50 फीसद कर्मचारियों को दफ्तर में आना शुरू करने को कहा है। इससे पहले, केवल 33 फीसद कर्मचारियों को ही कार्यालय आने की अनुमति थी। 25 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के बाद से केंद्र सरकार ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ करने को कहा था।
दिशा निर्देशों की सूची
सभी कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर सभी का फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। जहां तक संभव हो, कर्मचारियों को ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से कार्य) की इजाजत दें।
दफ्तरों, दुकानों, फैक्टियों और बाजारों में कामकाज के घंटे सीमित और कई पालियों में रखे जाएं। प्रवेश द्वार और निकासी द्वार और कॉमन क्षेत्रों में थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था हो।
पूरे कार्यस्थल का समय-समय पर सैनिटाइजेशन कराया जाए। विभिन्न पालियों के बीच में खासतौर पर कॉमन एरिया, और मानव संपर्क में आने वाले क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जाए, जैसे दरवाजों के हैंडिल, लिफ्ट आदि।
कार्यस्थलों में प्रभारियों पर शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी होगी।
विभिन्न पालियों के बीच इतना गैप हो कि कर्मचारियों के प्रवेश और निकासी के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन किया जा सके। भोजनावकाश में भी इसका सख्ती से पालन हो।