न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन किया है. कोरोना संक्रमितों की संख्या बिहार में तेजी से बढ़ रहा है. प्रवासी मजदूरों को आने की प्रकिया शुरू हो गई है. लेकिन लॉकडाउन थ्री में राज्य के लोगों को निजी काम के लिए सिर्फ दो ही स्थितियों में वाहन पास मिलेगा. पहला, इलाज कराने और दूसरा, पारिवारिक सदस्य की मृत्यु या श्राद्ध में शामिल होने के लिए ही पास जारी होगा. इसके अलावा अन्य किसी भी हालत में वाहन पास नहीं दिया जाएगा. दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति अगर बिहार में फंसा है तो उसे अपने घर जाने के लिए पास मिल सकेगा.
पटना जिला प्रशासन की बेवसाइट से ऑनलाइन आवेदन के कॉलम से अन्य कारण को हटा देने से पास में महज तीन श्रेणियां बच गई हैं. ये हैं – व्यक्तिगत, अधिकारिक और व्यापार.. व्यक्तिगत कारण में तीन ऑप्शन हैं- पारिवारिक सदस्य की मृत्यु या श्राद्ध, दूसरा,–निजी आकस्मिक चिकित्सा और पारिवारिक सदस्यों की आकस्मिक चिकित्सा होना, तीसरा,- बिहार में फंसे अन्य राज्यों के व्यक्ति हैं. इनमें से जो भी कारण आप देंगे उसका साक्ष्य अपलोड करना होगा. तभी आपको पटना जिला प्रशासन से पास मिलेगा.
बता दें कि तीन कारणों को छोड़ चौथा कारण होने पर ऑनलाइन पास का आवेदन भरने पर ही रोक लगा दी गई है. वहीं आधिकारिक यात्रा का पास बनाने के लिए आवेदन देते हैं तो आपको कार्यालय कर्मचारी, आउट सोर्सिंग कर्मचारी या अन्य में से एक सलेक्ट करना है. इसका साक्ष्य अपलोड करना है. इसी तरह व्यापार के लिए पास का आवेदन देंगे तो आपको ई-कामर्स, थोक, खुदरा या निर्माण से संबंधित आवेदन भरना होगा.