न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
लॉक डाउन के बीच बिहार सरकार ने नया बड़ा आदेश जारी किया है. बिहार सरकार में लॉकडाउन में बरती जा रही सख़्ती में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर ये निर्देश दिया है.
बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर दुकान खोलने एवं मरम्मत करने वाली दुकान चालू करने के आदेश दिए हैं .इसके अलावा मोबाइल दुकान ,कंप्यूटर दुकान, लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत दुकान चालू होंगे. निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सीमेंट स्टील बालू स्टोन गिट्टी सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंटिंग सामान खोलने की इजाजत दी है.
सरकार ने ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मती की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. बिहार में निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थानों को खोलने की इजाज़त दी है. इनमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें शामिल हैं.
हालांकि कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगायी गयी है. ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं. वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज खोला जा सकेगा. HSNP यानि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान अनुमंडल स्तर पर एक और ज़िला स्तर पर दो खोली जायेंगी . वहीं प्रदूषण जाँच केंद्र भी खोले जायेंगे.
राज्य सरकार ने सभी ज़िलाधिकारियों को ये अधिकार दिया है कि वे भीड़ को कम करने के लिए दुकानों के खुलने का समय तय कर सकते हैं. दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन भी निर्धारित किये जा सकते हैं. सरकार ने सभी ज़िलाधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है.