न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मुम्बई/ महाराष्ट्र :
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया है. महाराष्ट्र पुलिस इस संबंध में सीबीआई की मदद करेगी. वहीं बीएमसी ने सीबीआई अधिकारियों को क्वारंटाइन करने को लेकर जानकारी साझा की है. बृह्नमुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि अगर सीबीआई की टीम सात दिन के लिए आती है तो वह अपने आप ही क्वारंटाइन के नियमों में छूट दी जाएगी. लेकिन यदि वह सात दिन से ज्यादा समय के लिए यहां आते हैं तो उन्हें हमारी ईमेल आईडी पर मेल करके छूट के लिए अपील करनी होगी तो हम उन्हें क्वारंटाइन के नियमों में छूट दे देंगे.
चहल ने कहा कि महानगरपालिका के नियमों के मुताबिक सात दिन से कम की अवधि में आने पर उन्हें क्वारंटाइन के नियमों से तभी छूट दी जाएगी जबकि उनके पास वापसी की कन्फर्म टिकट होगी. बता दें इससे पहले जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के एक अधिकारी को बीएमसी ने क्वारंटाइन कर दिया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को फटकार भी लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि इससे सही संदेश नहीं मिलता है, बिहार पुलिस का अधिकारी अपनी ड्यूटी पर मुंबई गया था और उसके साथ कार्रवाई पेशेवर तरीके से ही होनी चाहिए थी.
बीएमसी ने जारी किया है ये आदेश
गौरतलब है कि बीएमसी की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि घरेलू विमान से मुंबई में दाखिल होने वाले हर शख्स को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा. बीएमसी की ओर से कहा गया था कि चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो अथवा आम लोग सभी को मुंबई में आने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा. इससे पूर्व खबर आई थी कि कुछ अधिकारी अपने कार्ड दिखाकर क्वारंटाइन से बचने की कोशिश कर रहे हैं.
कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जांच
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सुनाए अपने फैसले में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की शिकायत पर बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को बरकरार रखा और कहा कि सीबीआई को जांच के लिए यह मामला स्थानांतरित करना कानून सम्मत है. न्यायालय ने यह फैसला रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनाया जिसमें उन्होंने पटना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था.