नई दिल्ली से न्यूज़ टुडे एक्सक्लूसिव :
ई. युवराज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :
गृह मंत्रालय देश के निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है. देश में कुल 30 नगर निकाय क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित माना जा रहा है. आज से लॉकडाउन में दी जा रही ढील में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दी गई हैं. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी. लेकिन स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा.
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार पाबंदियों को निषिद्ध क्षेत्रों तक सीमित करने वाली केंद्र के तीन चरणों वाली अनलॉक योजना आज से शुरू होने जा रही है. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक आठ जून से लागू होने वाले नये दिशानिर्देशों में देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन में काफी छूट दी गयी है तथा इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी. लेकिन देश के कोरोना वायरस संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होता रहेगा.
कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन
गृह मंत्रालय देश के निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है. 8 जून से शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत होगी, जबकि देश के सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी. देश में कुल 30 नगर निकाय क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रभावित माना जा रहा है. लेकिन स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा.
रात के कर्फ्यू का समय भी बदला
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं आदि को शुरू करने का निर्णय परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाएगा. गाइडलाइंस के जरिए राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों को जुलाई से खोलने के संबंध में अभिभावकों और अन्य संबंधित लोगों के साथ चर्चा कर सकते हैं. आज से दी जा रही ढील में कर्फ्यू का समय भी बदल कर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा देशभर में अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
इन राज्यों ने अंतरराज्यीय यात्रा पर जारी रखा है प्रतिबंध
वहीं केन्द्र द्वारा लोगों के बीच अंतरराज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को हटाये जाने की अनुमति दिये जाने के बाद महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर में शामिल कुछ राज्यों ने लॉकडाउन के चौथे चरण की समाप्ति के बाद अंतरराज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है. महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या सबसे अधिक है.
इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना ने कई छूट के साथ लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है. वहीं बिहार में भी नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया है.
महाराष्ट्र में दी गई थोड़ी ढील
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाए जाने के दौरान गैर निषिद्ध क्षेत्रों में सरकार द्वारा कई छूट दिए जाने के बीच कहा कि लोगों को ‘‘नया जीवन’’ शुरू करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए. राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सुबह की सैर और साइकलिंग जैसी बाहरी शारीरिक गतिविधियों की इजाजत दी है. महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, जहां अब तक 68,168 मामले सामने आये हैं और 2,197 लोगों की मौत हो चुकी हैं.
नोएडा नहीं जा सकेंगे दिल्ली के लोग
उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अंतर-राज्यीय और राज्य के अंदर लोगों एवं माल की आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटा ली हैं. उप्र सरकार ने अंतर-राज्यीय यात्रा की इजाजत दे दी है लेकिन दिल्ली से लोगों की आवाजाही पर फैसला करना गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर प्रशासनों के जिम्मे छोड़ दिया है. गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने शाम में नये दिशानिर्देश में कहा कि नोएडा-दिल्ली सीमा लोगों की आवाजाही के लिये सील रहेगी.
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि वह नोएडा, गाजियाबादी, गुड़गांव और अन्य एनसीआर शहरों से लोगों को अंतर-राज्यीय यात्रा की इजाजत देने के पक्ष में हैं क्योंकि चरणबद्ध छूट अगले महीने से शुरू होने वाला है.
मध्य प्रदेश में जारी रहेगा लॉकडाउन
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र होंगे और वहां 30 जून तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा एवं केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जबकि शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र होगा.
राजस्थान में मंदिर और होटल बंद
राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिये जारी दिशा निर्देश के तहत एक जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिये है. पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक ही अनुमति दी गई है.
एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशानिर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और निषिद्ध क्षेत्र / कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोडकर बाकी मान्य मार्गों पर चलने की अनुमति दी, लेकिन सिटी बसें अगले आदेश तक नहीं चलाई जाएंगी.