न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है. सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन भी जारी कर दी है. इस लॉकडाउन को तीन चरण में बांटा गया है और इसे अनलॉक-1 नाम दिया गया है. वहीं इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है.
इस बार केन्द्र सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं. राजधानी दिल्ली में फिलहाल 102 निषिद्ध क्षेत्र हैं. लॉकडाउन के बाद देश को चरणबद्ध तरीके से खोलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केन्द्र ने कहा है कि सार्वजनिक धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और अन्य आतिथ्य सत्कार सेवाएं भी आठ जून से शुरू हो जाएंगी. आपको बताते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.
जानें क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा
फेज-1, 8 जून से
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च खुलेंगे.
होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस शुरू हो जाएंगी.
शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे.
फेज 2
स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकार से सलाह लेने के बाद खुल सकेंगे.
फेज 3
इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी.
मेट्रो रेल, राज्य सरकार की अनुमति के बाद परिचालन शुरू हो सकेगा.
-सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इन जैसी जगहें खुल सकेंगी.
– सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जश्न- हालातों का जायजा लेने के बाद सरकार अनुमति दे सकती है.
नाइट कर्फ्यू
देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा.
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन- 30 जून तक
कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति रहेगी.
राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी.
65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए घर में रहने की सलाह.
अन्य निर्देश
हर कर्मचारी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो
फेस मॉस्क या चेहरे को ढकना अनिवार्य
सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य
दुकान में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं
दुकान में एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य
शादी के लिए अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को इजाजत
पान, गुटका और तंबाकू खाकर पब्लिश प्लेस पर थूकने पर पाबंदी
प्रोत्साहन
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