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ई. युवराज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :
★नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत का टैक्स लिया जाएगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।★
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में नए टैक्स व्यवस्था की घोषणा कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बताया कि अब सात लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।
बजट 2023 नया टैक्स स्लैब (Budget 2023 New Tax Slab)
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत का टैक्स लिया जाएगा। 12 से 15 लाख तक की आय पर 20 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा।
अब होगाी सात लाख पर टैक्स छूट
वित्त मंत्री ने बजट घोषणा के बाद सात लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। सीए गौरव अग्रवाल के ने बताया कि ये लाभ आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड छूट और 80C के तहत दिए जाने वाली छूट को मिलाकर ही प्राप्त होगी।
किसे कितना होगा फायदा
आय अब टैक्स पहले टैक्स फायदा 0-3 लाख छूट 2500 2500 3-6 लाख 15,000 22500 7500 6-9 लाख 45,000 60,000 15,000 9-12 लाख 90,000 1,15,000 25,000 12-15 लाख। 1,50,000 1,87,500 37,500
(नोट सभी आंकड़े रुपये में है।)
2014 में आखिरी बार बदला था टैक्स स्लैब
इससे पहले आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव सरकारी की ओर से 2014 में किया गया था। वहीं 2020 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से सरकार की ओर से नया टैक्स सिस्टम लाया गया था।