न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी/ बिहार :
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में गठित धवादल ने मोतिहारी में छापेमारी कर विभिन्न प्रतिष्ठानो से 26 बाल श्रमिको को कराया मुक्त श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के नेतृत्व में गठित धवादल ने मोतिहारी में छापेमारी कर विभिन्न प्रतिष्ठानो से 26 बाल श्रमिको को मुक्त कराया।
बाल श्रम कराने वालों को अब खैर नही सभी प्रखंडों के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को बाल श्रम कराने वालों को चिन्हित कर धावादल के सहयोग से बाल श्रम से पूर्वी चंपारण को मुक्त कराने का श्रम अधीक्षक मोतिहारी ने चलाया मुहिम।
मोतिहारी नगर क्षेत्र अन्तर्गत बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु विशेष धावा दल के द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में कुल 18 प्रतिष्ठानों से कुल 26 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया जिसमें जायसवाल होटल से 3 बाल श्रमिक, राज होटल, अमित ऑटो, वेलकम अलाइनमेंट, न्यू गुप्ता स्वीट्स, साई स्वीट्स, मां जगदम्बा मोटरसाइकिल स्पेअर से 2-2 बाल श्रमिक जबकि वस्त्र लोक, सोनी होटल, गुप्ता स्वीट्स, मार्गदर्शन मिष्ठान भंडार, बिहार मोटर वर्कस, होटल लड्डू, ओम साई मोबाइल, न्यू भारत होटल से १-१ बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया।
बाल एवं किशोर श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कारवाई की का रही है। सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निदेशानुसार उन्हें बाल गृह में तत्काल रखा गया है।
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने पर दोषी व्यक्तियों को 20 हजार रूपए से लेकर 50 हजार रूपए तक का अर्थदंड तथा 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है।
धावा दल टीम में राकेश रंजन , श्रम अधीक्षक मोतिहारी के साथ धीरज कुमार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई मोतिहारी, जूली कुमारी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मोतिहारी सदर, राकेश कुमार बाल संरक्षण पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक रविन्द्र राम, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रक्सौल, सुगौली, केसरिया, पताही, ढाका, पकड़ीदयाल , डंकन हॉस्पिटल के समीर डिगल, प्रयास संस्था के विजय कुमार, प्रथम संस्था के दीपू कुमार शामिल थे।
श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने न्यूज़ टुडे को बताया कि यह मुहिम लगातार जारी रहेगा।जिले के सभी प्रखंडों में कार्यरत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठानों (होटल, दुकान, ईट उधोग) जनप्रतिनिधियो द्वारा अपने घर मे बाल श्रम कराने ,वाहन मालिकों द्वारा बाल श्रमिकों से उपचालक का कार्य कराने की सूचना मिलते ही धवादल के सहयोग से बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अंत मे उन्होंने बताया कि बाल श्रम कराने वालों को अब खैर नही है मोबाईल पर भी बाल श्रम कराने की सूचना मिलने पर उसे गोपनीय रखकर त्वरित कार्रवाई किया जायेगा तथा पूर्वी चंपारण को बाल श्रम मुक्त जिला बनाया जायेगा जिसमे आमजनता एवं मीडिया कर्मियों का सहयोग अपेक्षित है।