
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
बिहार में अनलॉक-5 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई है, गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इससे संबंधित अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार में अनलॉक 5.0 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की गई है। प्रदेश के सभी कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसे 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इससे संबंधित अन्य निर्देश भी दिए गए हैं। इससे पहले 30 सितम्बर को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी किये थे। इसमें आगामी 15 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स को खोलने की मंजूरी दी गयी थी।
बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा 30 सितम्बर को जारी अनलॉक 5.0 की गाइडलाइंस का सूबे में यथावत पालन किया जाएगा। इसके साथ ही कन्टेनमेंट जोन में जारी लॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने से संबंधित निर्देश भी सभी विभागीय पदाधिकारियों को दिए गए हैं।
अनलॉक-5 में क्या हैं रियायतें? :
मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।
स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?
बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी। एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।