न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने नियम तोडने वालों से सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है. बाजार में ज्यादा भीड़, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे दुकानदारों और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर दुकानों को दो दिन के लिए बंद कराया जाएगा. इतना ही नहीं संबंधित दुकान के आसपास की दुकानों में भी दो दिन के लिए बंद करा दिया जाएगा.
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक
अनलॉक-02 में किए गए प्रावधानों का आकलन कर राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर अधिक कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र है. राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. इस बैठक में प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छूट के नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया गया.
जिलाधिकारी को खुली छूट
जिलाधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वे नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कदम उठाएं. मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो जिलाधिकारी उसे दो दिन के लिए बंद कराएं. साथ ही आसपास की दुकानों को भी बंद कराएं.
बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल पर भी सख्त
बैठक में शामिल पुलिस के आलाधिकारियों से कहा गया कि थानेदारों के माध्यम से होटल बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर को नोटिस दिया जाए, जिसमें बताया जाए कि किसी भी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल ना होने पाएं. निमंत्रण पत्र देकर लोगों को बुलाने और इसकी पूर्व सूचना थाने को देने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से प्रभावी बनाई जाए. समारोह में यदि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो संबंधित होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल और विवाह परिसर को बंद करा दिया जाए.