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ई. युवराज, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :
★निर्देश देते हुए कहा कि ईट भट्ठा मानक को पूरा कराएं ,नियम को सख्ती से लागू करें, अवैध खनन पर रोक लगाएं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।★
मोतिहारी में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक तथा जिले में अवैध रूप से संचालित चिमनी भट्ठा पर रोक लगाने संबंधी सभी थानाध्यक्षों एवं अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की संयुक्त अध्यक्षता में डॉ राधाकृष्णन सभागार में आयोजित की गई।
विगत दिनों रामगढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईंट भट्ठा चिमनी ब्लास्ट मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने संबंधित दोषियों पर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिए।
इसी परिपेक्ष्य में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ थानाध्यक्ष/ अंचलाधिकारी को संयुक्त रूप से थाना स्तर पर अपने क्षेत्र के ईट भट्ठा की जांच रिपोर्ट अविलंब देने का उन्होंने निर्देश दिया।
निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय की जांच गंभीरता पूर्वक सुनिश्चित की जाए।
ईट भट्ठा मालिकों द्वारा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की सहमति लेने के पश्चात ही उसे लाइसेंस निर्गत करें।
जिले में संचालित ईट भट्टों का निरीक्षण किए जाने संबंधी निम्न प्रकार से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना हैं –
चिमनी स्थल पर साइन बोर्ड का होना, चिमनी स्थल पर पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करना, ईट भट्ठा संचालन हेतु प्रदूषण नियंत्रण परिषद से सीटीओ प्राप्त करना, वर्तमान ईट सत्र में भुगतान की स्थिति।
स्वामित्व का भुगतान नहीं करने वाले चिमनी भट्ठा के संचालक पर रोक लगाना।
अवैध खनन ,परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध तथा पुलिस अधीक्षक,( बी )विशेष शाखा, बिहार पटना से प्राप्त आसूचना पर कार्रवाई में संबंधित क्षेत्र के थाना द्वारा सहयोग करना।
तारकोपोलिन से ढके बिना लघु खनिजों का परिवहन पर रोक लगाना।
बिना स्टॉकिस्ट लाइसेंस के बालू एवं गिट्टी का भंडारण पर रोक लगाना।
नदी तट से 5 किलोमीटर दूर तक बालू का भंडारण पर प्रतिबंध लगाना। नदी तट से 500मीटर तक मिट्टी का खनन पर रोक।
बिना परमिट के मिट्टी का उत्खनन अवैध है। परमिट प्राप्त करने के उपरांत 5 फीट गहराई तक ही मिट्टी का उत्खनन किया जाना।
अबंदोबस्त बालू घाट क्षेत्र का नियमित निरीक्षण किया जाना।
स्कूल, नर्सिंग होम, कार्यालय, बाग बगीचे, रेलवे लाइन, नदी आदि के निर्धारित दूरी के पश्चात ही ईट भट्ठे का परमिशन दें। सरकारी जमीन पर संचालित ईट भट्टों पर अविलंब रोक लगाना सुनिश्चित करें।
जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाने/ फाईन करने /वाहन जब्ती की करवाई में तेजी लाएं।
पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने निर्देश देते हुए कहा कि ईट भट्ठा मानक को पूरा कराएं ,नियम को सख्ती से लागू करें, अवैध खनन पर रोक लगाएं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि लापरवाही करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला खनन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे।