
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी/ बिहार :
★कोविड से संबंधित समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम 06252-242418 पर करें कॉल. जिला प्रशासन आपकी मदद हेतु हमेशा है तैयार. जिला प्रशासन सभी जिलेवासियों से अनुरोध करता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, भीड़-भाड़ वाली स्थान से बचें. ध्यान रखे खुद के साथ-साथ अपनों का भी, हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित★
स्वास्थ्य विभाग, बिहार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा दिए गए निदेश के आलोक मे जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक द्वारा कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु कंटेनमेंट जोन एवं अति संवेदनशील/उच्च जोखिम युक्त समूह के समुचित प्रबंधन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए है।
1.कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतः बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र से ना तो बाहर जाने की इजाजत है ना ही किसी व्यक्ति को क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी।
2.कंटेनमेंट जोन के समस्त आवागमन मार्गो को अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से बांस-बल्ला लगाकर पूर्णतः बंद करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का वहां पोस्टर/बैनर लगाकर आवागमन को अवरूद्ध करना सुनिश्चित करेंगे। एवं इन मार्गों पर सतत निगरानी रखेगे।
3.कंटेनमेंट जोन में सभी प्रभावित व्यक्तियों को सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रावधानों के तहत होम आइसोलेशन के लिए कोविड की दवाओं का किट आशा एवं ए एन एम के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।
4.नियंत्रण कक्ष से प्रतिदिन कोविड प्रभावित व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक पूछताछ कर चिकित्सीय सलाह दी जाएगी।
5. स्थापित किए गए कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन/स्प्रे का कार्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं मलेरिया निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
6.कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन और किसी के पलायन होने पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 की सुसंगत धाराओं एवं आपदा अधिनियम 2005 तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के तहत संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
7. स्थापित कंटेनमेंट जोन में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से घर-घर सर्वे कर अतिसंवेदनशील समूहों की सैंपलिंग करना सुनिश्चित करेंगे ताकि वैश्विक महामारी पर काबू पाया जा सके।
जिलाधिकारी श्री शीर्षत द्वारा सिविल सर्जन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(ICDS), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत पूर्वी चंपारण, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण को उपरोक्त आदेश का अक्षरशः पालन कराने का निदेश दिया गया है।