
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
पंचायत चुनाव में वर्तमान मुखिया के घर के 100 मीटर के अंदर मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। निजी भवनों या परिसरों में भी मतदान केंद्र स्थापित नहीं किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदान केंद्र थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों में नहीं होगा। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए दो किमी से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। एक ग्राम पंचायत में दो से अधिक चलंत मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे।
आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी परिस्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र के बाहर दूसरे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। पूर्व की हिंसा से संबंधित घटनाओं और वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं को मतदान से रोके जाने के आधार पर यथासंभव उनके आवासीय क्षेत्र में ही मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। भवन उपलब्ध नहीं रहने पर चलंत मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।