न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
पूरे देश में पिछले एक दशक में ही लगभग 14 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं. बिहार के मामले में देखें तो औसतन प्रतिवर्ष यह आंकड़ा 7000 रहता है. अधिकतर मामलों में रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौतों के बाद आश्रितों की आर्थिक स्थिति भी बदहाल हो जाती है. अब बिहार सरकार ने इसके लिए परिवहन विभाग को रिवॉल्विंग फंड बनाने का निर्देश दिया है जिससे सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को सुगमता से मुआवजा मुहैया करवाया जा सके. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
इसके अनुसार वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर आश्रितों को मुआवजा देने के लिए परिवहन विभाग में रिवॉल्विंड फंड बनेगा. बता दें कि अभी दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अनुग्रह अनुदान दिया जाता है.
सीएम नीतीश ने ने यह भी निर्देश दिया कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए लगातार स्पेशल ड्राइव चलाए जाएं. वाहनों से संबंधित प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएं. ड्राइविंग परीक्षण के पूर्व लोगों को ड्राइविंग के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए. प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करें और सभी जिलों में टेस्टिंग सेंटर बनाए जाएं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाहनों के फिटनेस पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.
गौरतलब है कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ‘परिवहन विभाग-एक निरंतर यात्रा’ तथा ‘बिहार परिवहन’ मोबाइल ऐप लांच किया. इस ऐप पर ड्राइविंल लाइसेंस से संबंधित सभी तरह के शुल्क, यातायात नियमों का उल्लंघन शुल्क, निकट के प्रदूषण जांच केंद्र, टैक्स पेमेंट, आरसी-डीएल आदि की जानकारी मिलेगी। हादसों की सूचना भी इस ऐप पर ऑनस्पॉट दर्ज की जाएगी. इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण दी.