न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : आरा/ बिहार :
भोजपुर जिले में घटित आरटीआइ कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की हत्या के मामले में मंगलवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने जगदीशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार समेत दो आरोपियों को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। कोर्ट ने सजा की बिदु पर छह नवम्बर की तिथि निर्धारित की हैं। जबकि, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. सद्दाम को आरोप मुक्त करते हुए रिहाई का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बताया कि 9 जून 2016 को जगदीशपुर थानान्तर्गत बिशेन टोला-अखोरी मुहल्ला निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह बाजार से दवा लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। इस दौरान पहले से ही घात लगाए अपराधियों ने मंगरी चौक के समीप घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए थे।
घटना को लेकर चुन्नू महतो समेत तीन को अभियुक्त बनाया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यादव ने आरोपी चुन्नू महतो को भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट तथा आरोपी मुकेश कुमार गुड्डू को भादवि की धारा 302/120 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।
वारदात के समय भी पकड़े गए थे नगर पंचायत अध्यक्ष, फिर मिली थी जमानत
मृतक के छोटे भाई मार्कण्डेय सिंह ने जगदीशपुर थाना में जो नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसमें मुख्य आरोपी मुकेश कुमार गुडडू , चुन्नू महतो, बासू कुमार को व अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। दर्ज प्राथमिकी में आरोप था कि मृत्युंजय सिंह द्वारा नगर पंचायत जगदीशपुर में हो रहे भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी थी जिसके चलते उन पर कई बार फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराया गया जो जांच के बाद फर्जी पाया गया था।
घटना के तत्काल बाद नगर पंचायत के मुख्य पार्षद मुकेश कुमार उर्फ गुडडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई को लेकर पेशी थी। जिसमें सभी आरोपित मौजूद थे।