
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : जहानाबाद/ बिहार :
परिवहन विभाग ने राज्य में जारी लॉकडाउन में बिना अनुमति वाले वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। मोटरवाहन अधिनियम की धारा 179 (1) के तहत सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2000 रुपए जुर्माना का प्रावधान है। विभाग ने एमवीआई और अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों को कहा है कि लॉकडाउन के तहत जिन गाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई हैं उनसे कड़ाई से इस धारा का पालन करते हुए उनके परिचालन पर रोक लगाएं।
सरकार के नये निर्देश
नये निर्देशों में सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों और जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी डॉक्टरों के नियोजन के लिए इंटरव्यू में आने-जाने की अनुमति दी गई है। पशुचारा वमछली परिवहन पर रोक नहीं।
पब्लिक ट्रासंपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान या लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा मान्य सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति है।
स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।
वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।
सभी प्रकार के माल वाहक वाहन। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।
सरकारी सेवकों एवं अन्य मान्य सेवाओं के निजी वाहन।
सिर्फ इन गाड़ियों को ही सड़क पर चलने की छूट।