
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :
बिहार में करोना मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सही आपूर्ति न होने के मामले को पटना हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें. कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का 194 मीट्रिक टन का कोटा बिहार को दिया हुआ है, तो उसे अस्पतालों में आपूर्ति की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है?
पीठ ने कहा कि हमें राज्य सरकार के दावे पर संदेह था, इसलिए हमने समिति का गठन किया था और हमारा संदेह सही था. रिपोर्ट के अनुसार, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (पीएमसीएच) की क्षमता 1,750 बेड की है, लेकिन केवल 106 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है. मेदांता अस्पताल में 500 बेड की क्षमता है, लेकिन अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है.
गुरुवार को राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या एक लाख के पार हो गयी. पिछले 24 घंटे में 13089 नये कोरोना मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 10,926 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए.
वहीं, 89 कोरोना मरीजों की मौत हो गयी. इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ कर एक लाख 821 हो गयी. वहीं, रिकवरी दर भी थोड़ी बढ़ कर 77.27% हो गयी है. 97 हजार 972 सैंपलों की जांच की गयी. इस तरह संक्रमण दर बढ़ कर 13.36% हो गयी है.