न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : बिहार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को मिला अधिक पावर, खराब काम करने पर ब्लैक लिस्ट में डालने का अधिकार

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :

★अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल में काम करने वाली एजेंसी को काम में कोताही पर काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल सकते हैं। साल भर पहले के एक आदेश में यह अधिकार कार्यपालक अभियंता के एक स्तर ऊपर के अधिकारी को दिया गया था।★

अब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल में काम करने वाली एजेंसी को काम में कोताही पर काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल सकते हैं। साल भर पहले के एक आदेश में यह अधिकार कार्यपालक अभियंता के एक स्तर ऊपर के अधिकारी को दिया गया था। उनके एक स्तर ऊपर के अधिकारी अधीक्षण अभियंता होते हैं। विभाग ने हाल ही में पहले के आदेश में संशोधन कर दिया है।

विभाग के ताजा आदेश के मुताबिक ऐसी कोई एजेंसी जिसका काम किसी एक प्रमंडल में हो रहा है, गड़बड़ी पकड़े जाने पर उसे काली सूची में डालने का अधिकार उस प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को होगा। एजेंसी का काम अगर एक ही प्रमंडल के दो अंचलों में हो रहा है तो ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार अधीक्षण अभियंता को दिया गया है। प्रमंडल के दोनों या एक कार्यपालक अभियंता उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे।

काली सूची से हटाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं

आदेश के मुताबिक कोई एजेंसी एक ही एकरारनामा के जरिए कई प्रमंडलों में काम करती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को होगा। इसी तरह राज्य के कई क्षेत्रों में काम करने वाली एजेंसी को काली सूची में डालने के लिए मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता को सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। एजेंसी का नाम काली सूची से हटाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बारे में पहले की तरह मुख्यालय स्तर पर निर्णय होगा।

अपने स्तर से नहीं ले सकते निर्णय

एजेंसी से संबद्ध ठीकेदार काली सूची में डालने की कार्रवाई के खिलाफ विभाग के प्रधान सचिव या सचिव के यहां अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया गया है। किसी एजेंसी का नाम काली सूची से हटाने के बारे में पहले की तरह सचिव का निर्णय का अंतिम होगा। कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता काली सूची से किसी एजेंसी का नाम हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। ये अधिकारी अपनी सिफारिश अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव से करेंगे। अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं।

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