
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और चेतवानी देते हुए कहा कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद केन्द्र सरकार दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी, जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केन्द्र सरकार को आगाह किया कि अब भी अगर राष्ट्रीय राजधानी में रोज 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (LMO) की आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती है तो वो राजधानी में किसी मरीज की ऑक्सीजन की कमी के चलते मरने नहीं देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर भी हस्तक्षेप से इनकार किया, जिसमें राज्य में प्रतिदिन होनेवाले मेडिकल ऑक्सीजन के आवंटन को 965 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1200 मीट्रिक टन करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह आदेश अच्छी तरह से जांचने के बाद और अपनी शक्ति के विवेकपूर्ण प्रयोग के तहत दिया है, इसलिए इसमें फेरबदल की जरुरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस दलील को खारिज कर दिया कि अगर हर हाई कोर्ट ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए आदेश पारित करने लगा तो इससे देश के आपूर्ति नेटवर्क में परेशानी खड़ी हो जाएगी।