न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी/ बिहार :
जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने संपूर्ण जिले में लॉकडाउन लागू कर दिया है। जिलाधिकारी ने जिले में लॉकडाउन की अवधि 15 से 20 जुलाई तक निर्धारित की थी। इधर, राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में 16 से लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन 15 से प्रभावी होगा। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा भी लॉकडाउन लागू किया गया है इस स्थिति में 16 से 31 तक राज्य सरकार का आदेश प्रभावी होगा, जबकि पंद्रह तक जिलाधिकारी का आदेश मान्य होगा।
आज से जिले में लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली गतिविधियां
– सभी निजी, व्यवसाधिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। किराना, फल, दूध, सब्जी, खाद्य सामग्री, मिठाई की दुकानें प्रात: 08:00 बजे से अपराहन 05:00 बजे तक तथा दवा दुकानें, क्लिनिक, नर्सिंग होम 24 घंटे खुली रहेंगी।- मीट-मछली, पशु चारा, कृषि उत्पाद, कीटनाशक, उवर्रक की दुकान, चश्मे की दुकान, ईट भट्ठा, बालू-गिट्टी, छड, हार्डवेयर एवं सैनिटरी वेयर व इलेक्ट्रीक की दुकार्ने प्रात: 06:00 बजे से 02:00 बजे तक खुली रहेगी।
– दुकानदार एवं खरीदार को हर परिस्थिति में मास्क पहनना एवं शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति में दुकान को सील करते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात्रि 10: 00 बजे से प्रात: 05:00 बजे तक कफ्यू लागू रहेगा।
– मालवाहक वाहन, एंबुलेंस. आवश्यक, आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों का परिचालन 24 घंटे के लिए होगा। अन्य निजी एवं सार्वजनिक वाहन का परिचालन प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक होगा। मोटरसाइकिल पर 01 व्यक्ति, टैम्पू, रिक्शा में 02 व्यक्तियों एवं चारपहिया वाहन पर 04 चार व्यक्ति (चालक सहित) बैठने की अनुमति होगी।
– मोतिहारी शहर में आने वाले यात्री वाहनों का ठहराव चिन्हित बस स्टैंड में ही होगा। यहां उतरने वाले यात्रियों को जिला अन्तर्गत उनको गंतव्य तक पहुंचाने हेतु टेम्पू रिक्शा आदि की अनुमति होगी। ऐसे यात्रियों के लिए अपना यात्री टिकट ही अनुमति पत्र के रूप में मान्य होगा।
– सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे, किन्तु कार्यालयों में आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
– आमजन अपनी शिकायतों संबंधित कार्यालय का ई-मेल पर तथा आपदा संबंधित शिकायतें जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 00252-242418 पर दर्ज करा सकते हैं। कार्यालय के सभी कार्यरत कर्मी अपने-अपने कार्यस्थल पर मास्क लगाकर कार्य करेंगे। निर्वाचन एवं पैक्स चुनाव में संलग्न सभी कर्मी शारीरिक दूरी व मास्क के साथ कार्यरत रहेंगे।
-लॉकलाउन अवधि में आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं हेतु घरों से बाहर निकालने वाले आमजन को मारक का प्रयोग एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
– लॉकडाउन की अवधि में रेस्टोरेंट में इन हाउस डायनिग पर रोक रहेगी, किन्तु होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी।
– ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेगी।
-पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरक एजेंसी (गोदाम सहित) को खोलने की अनुमति रहेगी।
– बैंक, डाकघर, बीमा, एटीएम, मीडिया कार्यालय खुले रहेंगे।
-विवाह समारोह में पूर्ववत अधिकतम 50 लोगों के तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह की पूर्व सूचना लिखित में स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा।
-ईवीएम, वीवीपीएट एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य जारी रहेंगे तथा ऐसे कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी।
– जिले के अन्दर सभी पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक,खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन पूर्णत: बंद रहेगा।