न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :
भारत सरकार की ओर से 59 चाइनीज ऐप पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. केंद्र सरकार की ओर से ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव को कम करने के लिए आज लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की एक बार फिर बैठक होने जा रही है. इस बैठक से पहले मोदी सरकार चीन को ये बता देना चाहती है कि इस बार वह किसी भी तरीके से झुकने वाली नहीं हैं. सरकार ने जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले ये फैसला लिया है, उससे साफ हो गया है कि सरकार ने अब चीन को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है.
आईटी मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न तरीके से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग किए जाने की बात कही गई है. इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप यूजर्स के डेटा को चुराकर, उन्हें गुपचुक तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं. बयान में कहा गया, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति शत्रुता रखने वाले तत्वों द्वारा इन आंकड़ों का संकलन, इसकी जांच-पड़ताल और प्रोफाइलिंग अंतत: भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आधात होता है, यह बहुत अधिक चिंता का विषय है, जिसके खिलाफ आपातकालीन उपायों की जरूरत है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी कानून और नियमों की धारा 69ए के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया.
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप के इस्तेमाल को बंद करने का निर्णय लिया है. बयान में कहा गया है कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा. यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है.
नॉन-मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइस में भी नहीं चलेंगे ऐप्स
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा-69ए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई पब्लिक) रूल्स 2009 के संबंधित प्रावधान उसे विदेशी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां प्रदान करता है. बता दें कि केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो भारत की रक्षा, सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है. केंद्र ने कहा कि इन ऐप्स का मोबाइल और नॉन-मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेज में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.