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आशीष राज, स्थानीय संपादक, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह
बिहार के दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट ने अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव को दोषी करार दिया है. विशेष न्यायाधीश निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने उनको तीन महीने की सजा सुनाई है. साथ ही 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
न्यालाय ने अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया है. भादवि की धारा 323 के तहत तीन महीने की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विधायक समेत दोनों आरोपियों के खिलाफ पीड़ित उमेश मिश्र ने केवटी थाने में 30 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया मॉर्निंग वॉक के दौरान विधायक और उनके सहयोदी सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारा. साथ ही पॉकेट से 2300 रुपये भी निकाल लिए. मामले में पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था. वहीं, 17 अप्रैल 2020 को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद शुक्रवार यानी 21 फरवरी 2025 को मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को सजा सुनाई है.