न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : रेल के सफर में नहीं ले जा सकेंगे आम सामान, पकडे जाने पर 3 साल की जेल- देखें लिस्ट

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :

रेल यात्रियों के लिए एक ज़रूरी सूचना है। सभी यात्री जो रेल से सफर करते हैं या करना पसंद करते हैं, उन सभी को रेलवे की गाइडलाइन का पालन करना होता है। ऐसे में कोई भी गैरकानूनी कार्य रेलवे में नहीं किया जा सकता है। रेलवे के कुछ ऐसे नियम हैं जो जनता के हित के लिए तैयार किये गए है। अगर आप उन सभी नियमों को जान लेते हैं तो आपका बड़ा नुकसान होने से बच सकता है।

कोई भी व्यक्ति रेल सफर में धूम्रपान करता है या फिर उसके पास ज्वलनशील पदार्थ पाया जाता है तो उसको सीधा जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेल ने सभी धूम्रपान पदार्थ और ज्वलनशील पदार्थ को प्रतिबंधित किया हुआ है। दोषयुक्त पाए गए व्यक्ति को 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री अगर अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ जैसे केरोसीन, पेट्रोल, गैस चूल्हा या अन्य सूखी घास ले जाते हैं तो उनको ख़ास परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वह सारी चीजें रेलवे ने प्रतिबंधित की हैं जिन से आग फैलने का ख़तरा रहता है।

इसकी जानकारी रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए दी है। इस काम को खुद नहीं करें और ना ही किसी दुसरे को करने दें। अगर ऐसा आस पास होता देखें तो तुरंत रोकें। इसके लिए कड़ी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है और जेल की सजा भी तय की गई है। इसके लिए रेल अधिनियम 1989 की धरा 164 तैयार की गई है, जिसमें साफ़ वर्णित किया गया है की ऐसे व्यक्ति जो ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। अगर रेलवे की तरफ से ट्रेन के डब्बों में मौजूद कोई भी सामान से छेड़-छाड़ होती है तो उसका ख़ामियाजा भी यात्री को भुगतना होगा।

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