न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना हाई कोर्ट का आदेश, कहा- लॉकडाउन के नाम पर पुलिस बर्बरता तथा कोरोना रोगी एवं उनकी देखभाल करने वालों से दुर्व्यवहार पर लगे रोक

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना/ बिहार :

पटना हाईकोर्ट बिहार में कोरोना की रोकथाम के लिए किये जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है. इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना महामारी संबंधी लोकहित याचिकाओं की सुनवाई की.

इस दौरान उन्होंने सरकार कोई आदेश दिए हैं :

1. लॉकडाउन के नाम पर अगर पुलिस बर्बरता करती है तो उस पर त्वरित रोकथाम लगाया जाए.

2. कोरोना के रोगी एवं उनकी देखभाल करने वालों से अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो उस पर तुरंत कारवाई की जाए.

3. गांव के लोगों को कोरोना के रोकथाम के उपायों की सूचना उन्हीं की भाषा में दी जाए.

4. जो युवा कोरोना सेंटर में काम करना चाहते हैं,उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए. जिससे वे योग्य होकर कोरोना सेंटर्स में काम कर सकें. 

5. इसके अलावा पटना हाईकोर्ट ने बिहटा के कोरोना अस्पताल की सुविधाओं और उनकी कमियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है. इस पर मामले की सुनवाई 2 जून को होगी.

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