
न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी/ बिहार :
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जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने सरकार द्वारा लॉकडाउन की जारी गाइडलाइंस के आलोक में संयुक्त रूप से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ,थानाध्यक्ष के साथ वीसी के माध्यम से बैठक कर स्पष्ट निर्देश देते हुए सख्ती से लॉकडाउन अनुपालन कराने का निदेश दिया गया.
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वी चंपारण जिला में 15 मई तक सारे ऑफिस बंद, आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सड़क पर चलना प्रतिबंधित, दुकानें भी बंद रहेगी.
जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है. अगले 15 मई तक बिहार के सारे सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. दुकानें नहीं खुलेंगी औऱ आम लोगों को रोड पर चलने की इजाजत नहीं होगी.
सरकार ने कुछ चीजों की छूट दी है, गाइडलाइन इस प्रकार है –
1.राज्य सरकार के सारे दफ्तर बंद रहेंगे. जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट मिलेगी.
2.अस्पताल, जांच लैब औऱ दवा दुकानें खुली रहेंगी.
3.सभी दुकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी.
4.किराना यानि खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी.
5.सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा.
6.सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा.
7.हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे.
8.एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये.
9.आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा.
10.जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होगी.
11.अंतर्राज्यीय मार्ग से जा रहे अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन.
12.सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग औऱ दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी.
13.रेस्टोरेंट औऱ खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. सिर्फ होम डिलेवरी के लिए ही खाने-पीने की दुकानों को खोला जा सकता है.
14.सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे.
15.सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे.
16.सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा.
17.शादी-ब्याह होगा ,लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा. शादी ब्याह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पायेंगे.
18.अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा बीस लोग शामिल हो पायेंगे.
निर्धन/वंचितों को कतिपय राहत
राज्य सरकार के दिशा- निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान गरीबों/वंचित लोगो को देय सुविधा हेतु सभी बीडीओ और सीओ को निर्देशित किया है. उन्हें मई महीने का राशन का अनाज पीडीएस दुकानों से मुफ्त मिलेगा. राज्य सरकार ने गरीबों को ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत काम देने का भी एलान किया है.
जिलाधिकारी श्री शीर्षत ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्र मे लॉक डाउन के गाईड लाइन का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाय.
पुलिस अधीक्षक श्री झा ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि हर हाल में गाईड लाइन का पालन करना सुनिश्चित किया जाय. बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.