
न्यूज़ टुडे टीम ब्रेकिंग अपडेट : पटना/ बिहार :
★न्यूज़ टुडे की अपील : कोविड से संबंधित समस्या के समाधान हेतु पूर्वी चम्पारण जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम 06252-242418 पर करें कॉल. जिला प्रशासन आपकी मदद हेतु हमेशा है तैयार.जिला प्रशासन सभी जिलेवासियों से अनुरोध करता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, भीड़-भाड़ वाली स्थान से बचें.ध्यान रखे खुद के साथ-साथ अपनों का भी,हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित★
कोरोना संकट पर हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है. मरीजों के पिछले साल का रिकॉर्ड शनिवार को ही टूट गया. आज तो एक बार फिर सर्वाधिक मरीजों का आंकड़ा सामने आया है. आज बिहार में 8690 नए कोरोना के नए मरीज मिले हैं. होम क्वारंटाइन, क्वारंटाइन सेंटर से लेकर आरटीपीसीआर, मास्क आदि तक पर विचार किया गया है. बिहार में पूर्ण लॉक डाउन नहीं लगाया गया है. शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है. राज्य में किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालय शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे. सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यानों को भी 15 मई तक के लिए बंद किया गया है. सीटीपीसीआर की रिपोर्ट अब समय पर मिलेगी. स्वास्थ्यकर्मियों को पिछली साल की तरह एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा.
क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में लिए गए फैसले
1. 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी. हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा.
2. पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को बनाया जाएगा कंटेन्मेंट जोन.
3. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे
4. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा. शाम 6 बजे तक ही खुलेगी दुकानें.
5. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा. लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही होगा.
6. सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे.
7.सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगा. यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा. वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी.
8. शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी. वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़ भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा.
9. नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाया जा सकता है.
10. आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी.
11. मारीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी.
12. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी.
13. सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी.
14. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी.
15. वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा.